नई दिल्ली। देश में Gold Spot Exchange खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें सोने की ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) के रूप में होगी। इसे भुनाकर फिजिकल गोल्ड भी लिया जा सकेगा। बाजार नियामक सेबी (SEBI) के बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में गोल्ड एक्सचेंज और सेबी (वॉल्ट मैनेजर्स) विनियम, 2021 के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई। इससे शेयर की तरह सोने की ट्रेडिंग हो सकेगी। इसे भुनाकर सोना भी ले सकेंगे।
फ्रेमवर्क के मुताबिक, ईजीआर को प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत एक सिक्युरिटी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। कोई भी मान्यता प्राप्त या नया स्टॉक एक्सचेंज एक अलग सेगमेंट में ईजीआर ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। ट्रेडिंग के लिए ईजीआर का अंकित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज SEBI की मंजूरी लेकर तय कर सकेंगे। ईजीआर की कोई समाप्ति तिथि नहीं होगी और ईजीआर धारक जब तक चाहें इसे रख सकेंगे और जब चाहें ईजीआर को सरेंडर कर वॉल्ट से उक्त मूल्य का सोना ले सकेंगे।
Gold Spot Exchange में कम से कम कितने ग्राम मूल्य का ईजीआर ट्रेड होगा ये अभी तय नहीं है। वहीं, 50 करोड़ से अधिक नेट वर्थ वाली कंपनियां वॉल्ट मैनेजर बन सकेंगी। उन्हें सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। भारतीय बाजार में हर साल 700 से 800 टन सोना खप जाता है। ऐसे में गोल्ड एक्सचेंज इस बड़े बाजार को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
सोने की कीमतों में आएगी पारदर्शिता, निवेश सरल होगा
केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक, Gold Spot Exchange सोना खरीदने और बेचने का एक राष्ट्रीय मंच होगा। इससे हाजिर बाजार में सोने का एक राष्ट्रीय मूल्य तय हो सकेगा। एक्सचेंज में कीमत तय होने सोने के दामों में पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही निवेशकों के लिए सोने में निवेश करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने को भी मंजूरी
SEBI ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सोशल इंटरप्राइजेज इसके जरिए बाजार से पूंजी जुटा सकेंगी। एसएसई सेबी के नियामकीय दायरे में आएगा। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने इस एक्सचेंज के शुरू होने को लेकर कोई समयसीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए सरकार के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा, SEBI बोर्ड ने एक ओपन ऑफर के बाद डी-लिस्टिंग फ्रेमवर्क में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
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