BYJU’S : कंपनी के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ FIR दर्ज, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

    BYJU’S के रवींद्रन (Raveendran) के खिलाफ मुंबई की आरे कॉलोनी थाने में आईपीसी की धारा 120बी और आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है.

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    BYJU’S के मालिक रवींद्रन (Raveendran) के खिलाफ हाल ही में मुंबई में FIR दर्ज की गई है. यह आरोप लगाया गया है कि BYJU’S के UPSC सिलेबस में कुछ गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ी गई है. रवींद्रन के खिलाफ ये FIR आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में साइंस फर्म क्राइमोफोबिया (Crimeophobia) के फाउंडर स्नेहिल ढल (Snehil Dhall) ने दर्ज कराई है.

    FIR में, यह आरोप लगाया गया है कि BYJU’S ने अपने UPSC सिलेबस में कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (UNTOC) के लिए एक ‘नोडल एजेंसी’ (nodal agency) है. जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार कहा जा रहा है कि सीबीआई ने पहले लिखित रूप में स्पष्ट किया था कि वे UNTOC के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं. इस बात की जानकारी मिलने के बाद FIR दर्ज कराई गई है.

    सीबीआई UNTOC की नोडल एजेंसी नहीं है

    स्नेहिल ढल ने रिपोर्टर्स से कहा कि जब यह जानकारी देखी गई, तो इसकी सूचना तुरंत BYJU’S को दी गई और उन्हें एक ईमेल भेजकर इस जानकारी को सही करने के लिए कहा गया. हालांकि, इसके जवाब में, स्नेहिल को गृह मंत्रालय का एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि सीबीआई UNTOC की एक नोडल एजेंसी है लेकिन वह पत्र 2012 का था और ढल जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

    इसके बारे में और खोज करने पर यह भी पता चला कि सीबीआई ने 2016 में लिखित में कहा था कि वे UNTOC के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं.

    सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

    इसके बाद और BYJU की असंतोषजनक प्रतिक्रिया मिलने पर स्नेहिल ढल ने देश में UNTOC को लागू नहीं करने के लिए, भारत संघ और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका (Criminal Writ Petition) भी दायर की है.

    अभी तक, इस मामले पर कोई अपडेट या BYJU की ओर से कोई ऑफीशियल बयान नहीं आया है. हालांकि, दर्ज कराई गई FIR में मालिक का नाम था. मुंबई की आरे कॉलोनी थाने में आईपीसी की धारा 120बी और आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है.

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