हाईकोर्ट जज बोले- केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही, ED के पास पर्याप्त सबूत, याचिका खारिज

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    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (delhi cm arvind-kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही यह अवैध है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए ‘पर्याप्त सबूत’ हैं। ट्रायल कोर्ट ने उचित आदेश से उन्हें हिरासत में भेजा। जस्टिस शर्मा ने कहा, कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। उन्होंने 25 मिनट तक फैसला पढ़ा और फैसले के कुछ हिस्सों को हिंदी में भी समझाया। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल की जमानत याचिका पर नहीं, बल्कि कुछ आधारों पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर विचार कर रही है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतें संवैधानिक नैतिकता से चिंतित हैं, न कि राजनीतिक नैतिकता से। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

    चुनाव से पहले प्रत्याशी को ईडी का समन ठीक नहीं: हाई कोर्ट

    तिरुवतंनपुरम। केरल हाई कोर्ट के निर्देश दिया है कि ईडी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी को पूछताछ के लिए समन दिया जाना ठीक नहीं है। जस्टिस टीआर रवि ने पटानमहिता सीट से प्रत्याशी डॉ. थॉमस इजहाक की याचिका पर ईडी को लोकसभा चुनाव तक पूछताछ के लिए समन देने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक केस की सुनवाई को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय इजहाक प्रचार अभियान में जुटे हैं, ऐसे में उन्हें समन देना अनुचित है। बता दें कि केरल की वाम सरकार में मंत्री रह चुके इजहाक पर दो हजार करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में लिप्तता का आरोप है।

    शराब घोटाले में कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

    ईडी-सीबीआई स्पेशल जज ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कविता अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी। कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को कविता की अंतरिम बेल अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि प्रथमदृष्टया उन पर सबूतों को नष्ट करना पाया गया था।

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