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सोने के आभूषणों पर एक जून से हॉलमार्किंग जरूरी | आभूषणों की शुद्धता का मापदंड भी बदला

नई दिल्ली। सोने के आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग एक जून से लागू होगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने ज्वैलर्स को इस संबंध में नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, सोने के आभूषणों की शुद्धता अब तीन ग्रेड में आंकी जाएगी। इसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वैलरी शामिल होगी। गौरतलब है कि बीआईएस ने पहले 15 जनवरी से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने का ऐलान किया था। ज्वैलर्स की मांग पर बाद में इसे बढ़ाकर एक जून कर दिया गया। अब गुरुवार के नाेटिफिकेशन से तय कर दिया है कि वह एक जून से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने जा रहा है।

देश में करीब 900 हॉलमार्किंग सेंटर

ज्वैलरों के सबसे बड़े संगठन इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) का कहना है कि देश में करीब 900 हॉलमार्किंग केंद्र है। केंद्रों की अगर कहीं कमी भी है तो उसे दो महीने में पूरा किया जा सकता है।
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग से ग्राहकों को शुद्ध आभूषण मिल सकेंगे।

हर आभूषण का होगा यूनिक नंबर

सभी हॉलमार्क्ड गहनों का एक नंबर होगा, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ियों का होता है। ऐसे में संदेह होने पर बीआईएस की वेबसाइट से उसकी प्रमाणिकता जांची जा सकेगी। इसके अलावा कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी। लोगों का प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ेगा। अब तक ज्वेलर या ब्रांड पर भरोसा करना पड़ता है।

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सभी ज्वैलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने ज्वेलर्स को जारी नोटिफिकेशन में कहा है, 1 जून 2021 से सोने से तैयार गहने और अन्य चीजें बेचने वाले सभी ज्वेलर्स के लिए बीआईएस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से न केवल ग्राहकों के हितों रक्षा होगी, बल्कि ज्वेलर्स भी फायदे में रहेंगे। उन्हें सप्लायर की तरफ से भेजे गए माल की क्वालिटी चेक करने में मदद मिलेगी।

ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

ज्वेलर्स को ई-बीआईएस पोर्टल www.manakonline.in पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। साथ में एड्रेस प्रूफ जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये सब करते ही ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है।

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ये होगी रजिस्ट्रेशन फीस

  • 5 करोड़ रुपए से कम सालाना कारोबार: 7,500 रुपए
  • 5-25 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार: 15,000 रुपए
  • 25-100 करोड़ का सालाना कारोबार: 40,000 रुपए
  • 100 करोड़ से ऊपर का सालाना कारोबार: 80,000 रुपए

ऐसे होगी हॉलमार्किंग

रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के लिए गहने बीआईएस की तरफ से मान्यता प्राप्त एएंडएच (एसेइंग एंड हॉलमार्किंग) सेंटर भेजना होगा। इनमें से जो गहने बीआईएस के मानकों पर खरे उतरेंगे, उन पर हॉलमार्किंग की जाएगी।

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