लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ा तौहफा दिया है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटी की शादी करने पर सरकार की तरफ से गरीब परिवार को आर्थिक मदद की जाती है। प्रदेश की बेटियों के लिए यह खास योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 18 साल या उससे ऊपर की लड़की शादी करने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है।
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योजना का लाभ उठाने के लिए इन शर्तों का करें पूरा
गरीब परिवार की बेटी की शादी जिस लड़के से होने वाली है इसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार की इस योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियों को 51-51 हजार की राशि मिल सकती है। योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का फायदा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियां उठा सकती हैं। यूपी सरकार की इस योजना का फायदा लेने के लिए सरकार की तरफ से कई शर्तें रखी गई हैं। यदि आप भी इन शर्तों को पूरा कर देते हैं तो आपकी बेटी को भी यह सरकार रकम मिल सकती है। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहा हो परिवार
यूपी का स्थाई निवासी होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की सालाना आय 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए यह लिमिट 56400 से है। यानी की मतलब साफ है कि इससे ज्यादा सालाना आमदनी नहीं होनी चाहिए। ‘शादी अनुदान योजना’ में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास यूपी का आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले शख्स को सरकार से आर्थिक मदद लेने के लिए आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा जिन दंपत्ति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। साथ ही आवेदनकर्ता का किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। ताकि उन्हें अनुदान की राशि बैंक खाते में मिल सके और अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है।
सरकार की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
आवेदनकर्ता यदि आवेदक OBC/SC/ST श्रेणी से है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। सामान्य व अन्य श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि आवेदक बेटी की शादी के समय ही निकाल सकता है। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर दिए नए रजिस्ट्रेशन के ऑपशन के नीचे आपको जाति के हिसाब से दिए गए विकल्प में से एक विकल्प चुनना होगा। यहां पर मांगी जा रही सभी जानकारी देकर आवेदन कर सकते हैं।
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