Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार, RJD को बड़ा झटका

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई की कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया है।

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    चारा घोटाले (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है। CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोष करार दिए गए हैं। CBI कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद चार मामले में भी दोषी करार दिए गए है।

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    क्या है डोरंडा कोषागार मामला

    डोरंडा कोषागार से  139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी  बनाए गए थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है। तो वहीं दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है। जबकि इस मामले में छह आरोपी फरार है। इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 102 आरोपी हैं।

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